Administration big decision regarding Apartment Act in Chandigarh,

Chandigarh: चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला, इन लोगों को मिलेगी राहत

Chanidgarh

Administration big decision regarding Apartment Act in Chandigarh

चंडीगढ़। Administration big decision regarding Apartment Act in Chandigarh अपार्टमेंट एक्ट को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने वीरवार को कई अहम फैसले लिये। इसके बाद कई दिनों से उठ रहे सवालों पर विराम लग गया। सबसे पहला फैसला यह है कि उन्हीं रेजीडेंशियल बिल्डिंगों के बिल्डिंग प्लान या रिवाइज्ड बिल्डिंग प्लान पर विचार होगा जिसमें सभी को-ऑनर एक ही फैमिली (परिवार) से संबंध रखते हों।

परिवार से बाहर या कोई अजनबी इसमें को-ऑनर होगा तो उस पर विचार नहीं होगा। दूसरा अहम फैसला यह है कि फैमिली के अंदर ही प्रापर्टी की सेल डीड, ट्रांसफर डीड, गिफ्ट डीड, या डैथ की सूरत में वसीयत हो सकेगी, भले ही इसमें फैमिली मेंबर का  कितना भी शेयर हो।

एक फैमिली से है को-ऑनर तभी बिल्डिंग व रिवाइज्ड बिल्डिंग प्लान पर होगा विचार

वसीयत में अगर केवल फैमिली मेंबरों के बराबर शेयर होंगे, तभी विचार किया जाएगा। अगर उसी परिवार के किसी एक व्यक्ति या ज्यादा व्यक्तियों ने पूरी 100 प्रतिशत प्रॉपर्टी खरीद ली है तो यह ट्रांसफर हो सकेगी, चाहे वर्तमान ओनर फैमिली के मेंबर हों या परिवार के बाहर अजनबी हों। सभी तरह की डीड जिसमें सेल डीड, गिफ्ट डीड या ट्रांसफर डीड हैं, और जिनकी फैसले वाली तारीख यानि 10 जनवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उसकी नियमों के अनुसार म्यूटेशन (जमाबंदी) हो जाएगी।

वसीयत में केवल फैमिली मेंबरों के बराबर शेयर ही मान्य होंगे

यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी 2023 को रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं चंडीगढ़ प्रशासन के मामले में अपार्टमेंटों की बेच व खरीद पर रोक लगा दी थी। प्रशासन उसी दिन से कोर्ट के फैसले की समीक्षा कर रहा था। उसी के अनुसार वीरवार को प्रशासन ने चंडीगढ़ में रेजीडेंशियल बिल्डिंगों को लेकर यह निर्णय लिये। इससे कई दिन की ऊहापोह की स्थिति पर विराम लग गया है। प्रापर्टी डीलर एसोसिएशन ने बीते दिनों चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी इस मसले पर बातचीत की थी और अपार्टमेंट की सेल-परचेज खोलने की मांग की थी। प्रशासन ने शर्तों के साथ इस पर फैसला ले लिया। सेक्टर-१ से ३० में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था। 

19 फरवरी से प्रभावी होंगे निर्णय
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह सभी निर्णय 19 फरवरी 2023 से प्रभावी होंगे और यूटी की रेजीडेंशियल प्रॉपर्टी पर ही लागू होंगे। चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के रेजीडेंशियल अपार्टमेंट एवं एस्टेट ऑफिस के दी चंडीगढ़ अपार्टमेंट रूल्स, 2001 पर सुप्रीम कोर्ट के अपार्टमेंट एक्ट को लेकर दिये गए आदेश का असर नहीं होगा। प्रशासन ने ये भी कहा है कि सभी रेजीडेंशियल प्रापर्टी जो इस निर्णय की जद में नहीं आती, उनकी ट्रांसफर व म्यूटेशन (जमाबंदी) तब तक नहीं की जाएगी जब तक इस मसले पर हेरिटेज कमेटी कोई निर्णय न ले ले।

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